ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हुआ ये बड़ा परिवर्तन, जानिए

नया मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में केंद्र सरकार ने कुछ परिवर्तन किया है। निजी, व्यावसायिक और ज्वलनशील पदार्थ के टैंकर चालकों को उसी नियम से ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा। सारथी एप में इसी नियम को लेकर हाल में ही बदलाव किए गए हैं। पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कोई युवक 18 साल की उम्र में लाइसेंस लेता था तो उसे 20 साल या 50 साल की उम्र पूरी होने तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी होता था। लेकिन आप इस नियम में थोड़े परिवर्तन आ गए हैंl
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बन जाते हैं तो जैसे ही आपका 20 साल पूर्ण होता था तो इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कराना होता था। अब केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत 30 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है तो उसे 40 वर्ष पूरे होने तक लाइसेंस जारी किया जाएगा।
इसके बाद लाइसेंस धारक को लाइसेंस रिन्यूअल कराना होगा। 30 साल से अधिक और 55 वर्ष से कम आयु वाले को 10 वर्ष के लिए लाइसेंस जारी होगा। इसके बाद लाइसेंस का नवीनीकरण होगा। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद हर व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल करवाना आवश्यक हैl इसके साथ ही 50 वर्ष से अधिक और 55 से कम आयु वाले को 60 साल तक की उम्र का और 55 वर्ष से अधिक उम्र वालों को पांच-पांच साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके बाद लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।
व्यवसायिक लाइसेंस की अवधि अब पांच साल
व्यवसायिक लाइसेंस की अवधि पहले तीन साल की होती थी। केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट में इसे बढ़ाकर पांच साल कर दिया है। लाइसेंस धारक को पांच साल में लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। यह एक राहत की खबर हैl परिवहन विभाग ज्वलनशील पदार्थ के चालकों को पहले एक साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता था। अब इसकी अवधि भी बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है। ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस धारी अब तीन साल में लाइसेंस का रिन्यूअल कराएंगे।
sir un grib our anpad drivero ka bhi khiyal karo .Jo 8 v tak nahi pade .kirpa karke un par bhi dekho .vo kaha jaye